घर में चोरी के आरोपी को दो साल की सजा
सागर: घर में घुसकर नकदी और गहनों की चोरी करने वाले आरोपी सत्यम उर्फ दर्शन सोनी को जिला सागर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री अंकित श्रीवास्तव की अदालत ने दो अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
आरोपी को धारा 457 और धारा 380 भारतीय दंड संहिता के तहत दो-दो साल की सजा और प्रत्येक धारा के तहत 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने की, जो प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेंद्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में हुई।
घटना का विवरण:
प्रकरण के अनुसार, फरियादी राजू पटेल ने पुलिस को सूचना दी थी कि 9 जनवरी 2019 को अपने साडू के एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद वह अपने परिवार के साथ गांव सरखड़ी गया था। शाम को 5 बजे वह अपने ससुराल ग्राम बम्होरी पहुंचा। रात करीब 10 बजे उसे उसके बहनोई का फोन आया, जिसने बताया कि उसके घर की खिड़की खुली है और घर से सामान चोरी हो गया है।
राजू पटेल तुरंत अपने घर पहुंचा और देखा कि बैठक कक्ष में रखी अलमारी का लॉक टूटा हुआ था। अलमारी के अंदर से चांदी की करधोनी, पायल, सोने का मंगलसूत्र, दो सोने की चूड़ियाँ और नगद रुपये चोरी हो गए थे। फरियादी ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया:
प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 457 और 380 के तहत मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन ने सभी साक्ष्य और गवाहों के बयान कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।
माननीय न्यायालय ने आरोपी सत्यम उर्फ दर्शन सोनी को दोनों धाराओं के तहत सजा सुनाते हुए अपराध को गंभीरता से लिया और उसे कठोर कारावास की सजा दी।