01 यात्री बस का पंजीयन किया निरस्त : 08 यात्री बसों में कमियां पाये जाने पर रू. 24500/- जुर्माना वसूल
सागर। परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा ओवरलोड, अधिक किराया लेने, परमिट शर्तो का उल्लंघन, टैक्स बकाया यात्री बसों पर चैकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा 01 यात्री बस क्रमांक MP13P3755 जो कि 15 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त वाहन का पंजीयन निरस्त किया गया है एवं उक्त यात्री बस को स्क्रेप करने का आदेश जारी किया है।
साथ ही आज दिनांक 30.04.2026 को मोतीनगर चैराहा, लहदरानाका, भोपाल रोड पर 22 यात्री बसों की जांच की गई। जांच दौरान 08 यात्री बसों में मौके पर दस्तावेज नहीं, परमिट शर्तो का उल्लंघन, यात्रियों से अधिक किराया वसूली, एचएसआरपी नम्बर प्लेट नहीं, चालक/परिचालक निर्धारित गणवेश में नहीं, रेडियम रिफ्लेक्टर टेप नहीं तथा अग्निशमन यंत्र एवं अन्य सुरक्षा संबंधी उपाय नही होने से उन यात्री बसों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुए रू. 24500/- का जुर्माना वसूल किया गया।
समस्त स्लीपर बस संचालकों को पूर्व में एआईएस-119 के अनुरूप वाहन को तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु कुछ स्लीपर बस संचालकों द्वारा अभी तक उक्त निर्देश का पालन कर वाहन का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। ऐसे समस्त स्लीपर बस संचालकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि वह अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैबी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे तथा बकायादारों से अपील की जाती है कि वह परिवहन विभाग की बकाया राजस्व राशि को तत्काल जमा करावे अन्यथा उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावेगी।
यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।