चरित्र संदेह के चलते पति ने की पत्नी की हत्या मिली यह सजा
जबलपुर। पत्नी पर चरित्र संदेह कर गोली मारकर हत्या करने वाले पति को पाटन की अदालत ने आजीवन कारावास और 6000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना का विवरण
जनवरी 2020 में, रोहिणी प्रसाद मेहरा ने अपनी पत्नी जानकी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय जानकी रसोई में खाना बना रही थी। अचानक, रोहिणी ने गुस्से में आकर उसे दो गोलियां मारीं, एक कंधे में और दूसरी पेट में। जानकी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के चश्मदीद गवाह उनके बेटे पंकज ने पुलिस को सूचित किया।
कानूनी कार्रवाई
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश कैलाश शुक्ल ने रोहिणी प्रसाद मेहरा को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास और 5000 रुपए जुर्माना, तथा धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत 3 साल की सश्रम कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन की भूमिका
उपसंचालक विजय कुमार उइके और जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने मामले की सशक्त पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को सजा दिलवाई गई।