अब किसी भी उचित मूल्य दुकान से ले सकते हैं राशन: पोर्टेबिलिटी लागू होने से उपभोक्ताओं को मिली सहूलियत
सागर। मध्यप्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू कर दी गई है, जिससे राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। इस नई व्यवस्था के तहत पात्र उपभोक्ता अब बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकते हैं। यह सुविधा न केवल मध्यप्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी उपलब्ध है।
मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को तब भी सहूलियत मिलेगी जब पीओएस (POS) मशीन खराब हो या दुकान बंद हो। उपभोक्ता ऐसी स्थिति में किसी अन्य उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, निवास स्थान बदलने पर अब उपभोक्ताओं को अपनी दुकान बदलवाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उन्हें अतिरिक्त प्रक्रियाओं से बचत होगी।
इस पोर्टेबिलिटी सुविधा से उचित मूल्य दुकानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, जो सेवा सुधार में मदद करेगी। यदि कोई दुकान समय पर नहीं खुलती या राशन वितरण में अनियमितता करती है, तो वह स्वतः ही इस व्यवस्था से बाहर हो जाएगी।
अन्य राज्यों में भी मिल रहा है खाद्यान्न
खाद्य मंत्री ने बताया कि अगस्त 2025 में 34,682 परिवारों ने मध्यप्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त किया, जबकि अन्य राज्यों के 3,647 परिवारों ने मध्यप्रदेश में इस सुविधा का लाभ उठाया। इसी तरह, प्रदेश के 14 लाख 40 हजार 966 परिवारों ने मध्यप्रदेश के भीतर पोर्टेबिलिटी सुविधा का उपयोग कर खाद्यान्न प्राप्त किया।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार
इस नई व्यवस्था से न केवल उपभोक्ताओं को सहूलियत मिल रही है, बल्कि दुकानदारों के बीच प्रतिस्पर्धा से सेवाओं में भी सुधार हो रहा है। दुकानदारों को अब समय पर दुकान खोलने और वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।