पिता की हत्या करने वाले बेटे को उम्रकैद, देवरी कोर्ट का बड़ा फैसला
सागर जिले के केसली थाना क्षेत्र में अपने ही पिता की हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। देवरी न्यायालय के न्यायाधीश अनुज कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए आरोपी शैतान सिंह गौंड को दोषी करार दिया और उस पर जुर्माना भी लगाया। यह मामला 7 नवंबर 2023 को केसली थाना के टड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र के कुल डोंगरी गांव में घटित हुआ था।
घरेलू विवाद बना हत्या की वजह
लोक अभियोजक पीएल रावत के अनुसार, आरोपी शैतान सिंह का अपने पिता इमरत सिंह गौंड और भाभी गेंदारानी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते 6 नवंबर 2023 की रात करीब 9 बजे पिता-पुत्र के बीच कहासुनी हुई थी।
हथौड़े से की थी निर्मम हत्या
रात 11:30 बजे इमरत सिंह खाना खाकर खोगारा वाले खेत पर सोने चले गए। अगले दिन सुबह 7 बजे, जब उनकी पत्नी चाय लेकर खेत पहुंची, तो उन्होंने देखा कि इमरत सिंह लहूलुहान अवस्था में मृत पड़े थे। पलंग के पास एक हथौड़ा पड़ा था, जिससे उनकी हत्या की गई थी।
पुलिस जांच और अदालत का फैसला
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वारदात स्थल से सबूत जुटाए गए और शैतान सिंह गौंड को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को आजन्म कारावास की सजा सुनाई।
यह फैसला न्यायपालिका में आम जनता के विश्वास को और मजबूत करता है।