मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बिना मान्यता एलएलबी-एलएलएम में प्रवेश देने वाले कॉलेजों पर होगी एफआईआर
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विधि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना मान्यता के एलएलबी और एलएलएम में प्रवेश देने वाले संस्थानों पर एफआईआर दर्ज होगी।
याचिकाकर्ता छात्रों को नहीं मिला रजिस्ट्रेशन
जबलपुर के विधि छात्र व्योम गर्ग और शिखा पटेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने सेंट्रल इंडिया लॉ इंस्टीट्यूट से एलएलबी कोर्स किया था। लेकिन जब उन्होंने स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया, तो उसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि संस्थान की मान्यता समाप्त हो चुकी है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिन्यूअल फीस जमा न होने के कारण मान्यता रद्द कर दी थी।
हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जांच में पुलिस का सहयोग करने के लिए कहा गया है।
हाईकोर्ट के निर्देश:
- बिना मान्यता प्रवेश देने वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर एफआईआर दर्ज की जाए।
- सभी लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने पोर्टल पर यह स्पष्ट करें कि वे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं या नहीं।
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसी व्यवस्था बनाए, जिससे छात्रों के करियर से खिलवाड़ न हो सके।
- सभी लॉ संस्थान अपने पोर्टल को हर वर्ष मार्च में अपडेट करें, ताकि छात्र सही जानकारी प्राप्त कर सकें।
बैकडेट मान्यता देने का मुद्दा भी उठा
याचिकाकर्ता छात्रों ने यह भी बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कई बार बैकडेट में मान्यता प्रदान करती है, जिससे छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है। कुछ मामलों में तो 20 साल बाद भी पिछली तारीख से मान्यता दी गई, जिससे छात्रों के साथ धोखा होता है।
अगली सुनवाई 25 मार्च को
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को निर्धारित की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई में उच्च शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और भोपाल के पुलिस कमिश्नर को अदालत में उपस्थित रहना होगा।