भाई तक नहीं पहुंची राखी, कोरियर कंपनी पर 7 हजार का जुर्माना
सागर। रक्षाबंधन से पहले एक बहन ने अपने भाई को राखी भेजी, लेकिन यह राखी समय पर नहीं पहुंच सकी। मामला जिले के मधुर कोरियर सेवा से जुड़ा है। कोरियर की लापरवाही पर महिला के पति इंद्राराज सिंह ठाकुर ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में परिवाद दर्ज कराया, जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने कोरियर कंपनी पर कुल 7 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।
अधिवक्ता संतोष सोनी ने बताया कि इंद्राराज सिंह ठाकुर की पत्नी शकुनबाई ठाकुर निवासी नरयावली ने 21 अगस्त 2023 को अपने भाई नटराज गुजरानिया (जिला बारा, राजस्थान) को राखी भेजी थी। कोरियर शुल्क 50 रुपए अदा किया गया और रसीद भी प्राप्त की गई। कोरियर कंपनी ने मौखिक रूप से भरोसा दिलाया था कि राखी 30 अगस्त को पड़ने वाले रक्षाबंधन से पहले पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
जब समय पर कोरियर नहीं पहुंचा, तो परिवादी ने शिकायत की, लेकिन कोरियर कंपनी की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। राखी न तो गंतव्य पर पहुंची और न ही वापस की गई, जिससे त्योहार की खुशियां फीकी पड़ गईं और मानसिक कष्ट भी हुआ।
इस मामले में आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा और सदस्य अनुभा वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। आयोग ने आदेश दिया कि मधुर कोरियर कंपनी परिवादी को कोरियर शुल्क 50 रुपए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए, साथ ही मानसिक क्षति, सेवा में कमी और राखी की कीमत के लिए 5 हजार रुपए तथा परिवाद व्यय के रूप में 2 हजार रुपए कुल मिलाकर 7 हजार रुपए दो माह के भीतर अदा करे।
यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक अहम संदेश के रूप में देखा जा रहा है।