मकरोनिया में नाबालिग की हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद
सागर। मकरोनिया रेलवे स्टेशन पर 17 वर्षीय नाबालिग की चाकू से हत्या करने वाले आरोपी करन सिंह राजपूत को सागर न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की अदालत ने आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹2000 के जुर्माने से दंडित किया। साथ ही आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत 2 वर्ष की सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अतिरिक्त जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दीपक जैन ने पैरवी की।
जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह वारदात 9 अप्रैल 2024 को हुई थी। मृतक हर्षवर्धन पाठक (17), निवासी बाहुबली कॉलोनी, जो दसवीं कक्षा का छात्र था, मैहर माता के दर्शन के बाद पथरिया से ट्रेन से सागर लौट रहा था। गिरवर स्टेशन पर सीट को लेकर उसका विवाद करन सिंह (निवासी गायत्री नगर, कटनी) से हुआ। खुद को असुरक्षित महसूस कर हर्षवर्धन ने पिता को फोन कर मकरोनिया स्टेशन पर बुलाया।
जब पिता स्टेशन पहुंचे, तो देखा कि भीड़ के बीच उनका बेटा लहूलुहान अवस्था में पड़ा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन रुकने पर आरोपी ने जेब से बटनदार चाकू निकालकर हर्षवर्धन पर कई वार किए, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने तत्काल प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और हत्या में प्रयुक्त चाकू जब्त किया। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने करन सिंह को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।