सागर। कार से गांजे की तस्करी करने वाले आरोपी मुकेश यादव को विशेष न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद की कोर्ट ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि सुरखी थाना पुलिस को 6 जून 2017 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नरसिंहपुर रोड एनएच.26 से सफेद रंग की कार से मुकेश यादव अपने कुछ साथियों के साथ बड़ी मात्रा में गांजा लेकर आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम कार्यवाही के लिए रवाना हुई। टीम ने कार्यवाही करते हुए कार की घेराबंदी की। कार को रोकने का प्रयास किया। लेकिन वाहन चालक तेज रफ्तार में कार नरसिंहपुर रोड की ओर मोड़ भागने लगा। जिसका पुलिस ने पीछा किया। इसी दौरान ड्राइवर खेत में कार छोड़कर भाग गया। पुलिस ने मामले में कार की तलाशी ली। जिसमें कार से 7 प्लास्टिक की बोरियों में 133.56 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस गांजा और कार जब्त कर थाने लाई। एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। न्यायालय ने प्रकरण साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी मुकेश यादव को 10 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी प्रभारी उप संचालक अभियोजन धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार पटेल ने की।
गांजा तस्करी करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की कैद
February 07, 2024
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गांजा तस्करी करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की कैद
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