एक लाख तीस हजार रूपये की अवैध विस्फोटक सामग्री जप्त
सागर। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अवैध विस्फोटक सामग्री एवं उनके भण्डारण के विरुध चलाये जा रहे अभियान में अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी मोतीनगर के द्वारा तत्काल एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुये दीपक सुंदरानी पिता अर्जुनदास सुंदरानी उम्र 27 साल निवासी सिंधी कैम्प संतकबर राम वार्ड, बिना लायसेंस के अवैध रूप से पटाखे रखे हुये और अपने घर से बेच रहा है, तस्दीक पर दीपक सुन्दरानी अपने घर में पटाखे घर में रखे हुये था जिससे उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम दीपक सुंदरानी पिता अर्जुनदास सुंदरानी उम्र 27 साल निवासी सिंधी कैम्प संतकबर राम वार्ड, थाना मोतीनगर सागर का होना बताया, पटाखों के बारे में पूछा तो उसने घर पर पटाखे रखे होना बताया, जिससे घर के पटाखे निकाल कर लाने को कहा, अंदर से बने अपने घर से दो खाकी रंग के कार्टून में पटाखे निकाल कर लाया, जिनको चैक किया जो कार्टून में अलग अलग कंपनी के अलग अलग छोटे बड़े पटाखे अनारे दाने राकेट रखे थे, उक्त व्यक्ति से पटाखे बेचने व घर में रखने के संबंध में लायसेंस मांगा जो नहीं होना बताया उक्त व्यक्ति का कृत्य धारा 286 ताहि 9 (बी) विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत दण्डनीय पाये जाने से मौके पर विस्फोटक सामग्री पटाखे कीमती करीबन 1,30,805 रूपये के समक्ष गवाहान जप्ती की गई बाद थाना पर अपराध क 145/2024 धारा 286 ताहि 9 (बी) विस्फोटक अधिनियम 1884 की कायमी की जाकर विवेचना में लिया गया। इसी तारतम्य में मुखबिर की सूचना पर महेश महाराज के घर के पीछे खाली प्लाट खुरई रोड पर एक व्यक्ति के द्वारा गैस रिफलिंग का अवैध करोबार किया जा रहा है की सूचना पर पहुंचकर मौके पर देखा तो एक व्यक्ति गैस रिफलिंग का कार्य कर रहा था, उसका नाम पता पूछा जिसने अपना नाम गजेन्द्र पिता मुकेश राय उम्र 29 साल निवासी यादव होटल के पीछे पगारा रोड सुभाषनगर वार्ड सागर का होना बताया जिससे गैस बैचने एवं रिफलिंग का लायसेस चाहा तो न होना बताया जिससे उक्त आरोपी का कृत्य धारा 285 ताहि 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय पाये जाने से मौके पर 05 भारत गैस कंपनी के सिलेण्डर तथा एक रिफलिंग मोटर व इलेक्ट्रनिक कांटा कीमती करीबन 22,000 रूपये की जप्ती की गई।