नियमों का उल्लंघन कर कुआ व बोर किराये पर लेकर 4.91 लाख की धोखाधड़ी का आरोप
सागर। शाहपुर नगर परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष, सीएमओ और बाबू के खिलाफ सानौधा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद शाहपुर फरियादी धनंजय गुमास्ता के शिकायती आवेदन पर कार्यवाही की है। शिकायत में बताया गया कि नगर परिषद शाहपुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 में तत्कालीन नगर पालिका परिषद अध्यक्ष कीर्ति जैन निवासी शाहपुर, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद शाहपुर कामता प्रसाद बघेल और लेखापाल रामलाल आठ्या ने नगर परिषद शाहपुर में पेयजल स्त्रोतों का नियमानुसार अधिग्रहण नहीं करते हुए कुआ व बोर को किराये पर लेकर अनियमित रूप से भुगतान किया जाना पाया गया। जिससे नगर परिषद शाहपुर को करीब 4.91 लाख रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। उक्त संबंध में संयुक्त संचालक कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर ने जांच की। उक्त जांच में प्रथम दृष्टया तत्कालीन नगर पालिका परिषद अध्यक्ष कीर्ति जैन, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद शाहपुर कामता प्रसाद बघेल और लेखापाल रामलाल आठ्या को नगर परिषद शाहपुर में पेयजल स्रोतों के संबंध में अधिग्रहण ना करते हुए किराये पर लेकर भुगतान किए जाने और नगर परिषद शाहपुर को आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए उत्तरदायी माना गया है। शिकायती आवेदन पर जांच करते हुए सानौधा थाना पुलिस ने शाहपुर नगर परिषद की तत्कालीन अध्यक्ष कीर्ति जैन, सीएमओ कामता प्रसाद बघेल और लेखापाल रामलाल आठ्या के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है।