सागर। पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार आदतन अपराधियों एवं गुण्डा बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है इसी तारतम्य में थाना आगासौद पुलिस द्वारा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश क्र. 0021 जिला बदर 2023 थाना आगासौद जिला सागर 19 जनवरी 2023 के पालन में अनावेदक भूपेन्द्र यादव पिता राजकुमार यादव उम्र 28 साल निवासी पांचवी लाईन मंडी बामौरा के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 के तहत सीमावर्ती जिला दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर एवं टीकमगढ़ की राजस्व सीमाओं से बाहर करने हेतु छह माह के लिये जिला बदर किया था जिसके पालन में अनावेदक भूपेन्द्र यादव को 12 नवम्बर 23 को जिला बदर आदेश तामील कर सागर जिले के सीमाओं से बाहर कर जिला भोपाल में छोडा गया था एवं अनावेदक को आवश्यक हिदायत दी गई थी कि बिना सूचना एवं न्यायालय की अनुमति के जिला सागर में उपस्थित न हो। 05 फरवरी 2024 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर का आरोपी भूपेन्द्र यादव पिता राजकुमार यादव उम्र 28 साल निवासी पांचवी लाईन मंडी बामौरा अपने घर के पास खड़ा है और भागने की फिराक में है जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर नाकाबंदी कर अथक प्रयास कर अनावेदक भूपेन्द्र यादव से सागर जिला में उपस्थित होने की वैध अनुमति मांगी जो आरोपी के पास कोई अनुमति नहीं पाये जाने से जिला बदर की शर्तों का मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 का उल्लंघन करने पर धारा 188 भादवि एवं मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय बीना में पेश किया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक मैना पटेल थाना प्रभारी आगासौद, संजय राजपूत, राहुल सिकरवार, युधिष्ठिर, रणवीर, धीरेन्द्र एवं अमर तिवारी सायबर सैल आदि की भूमिका रही।
जिला बदर के उल्लंघन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
February 07, 2024
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जिला बदर के उल्लंघन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
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