सागर में नए बस स्टैंड से बसों के संचालन पर हाईकोर्ट की रोक, अगली सुनवाई 22 जुलाई को
सागर में पुराने बस स्टैंड की जगह न्यू आरटीओ के पास बस स्टैंड क्रमांक 1 और भोपाल रोड स्थित बस स्टैंड क्रमांक 2 से बसों के संचालन को लेकर कलेक्टर दीपक सिंह द्वारा 10 मई को आदेश जारी किए गए थे। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश डीके पालीवाल की एकल पीठ ने मामले में अनावेदकों को नोटिस भी जारी किए हैं।
हाईकोर्ट ने यह निर्णय बस संचालक विमल सिंह ठाकुर और अनुपम भट्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए लिया। याचिकाकर्ताओं के वकील बृजेश दुबे ने हाईकोर्ट को बताया कि कलेक्टर का आदेश क्षेत्राधिकार के विरुद्ध है और यह मोटर व्हीकल एक्ट एवं मध्य प्रदेश मोटर यान नियमों के भी विपरीत है।
वकील बृजेश दुबे ने तर्क दिया कि बसों का संचालन केवल नोटिफाई बस स्टैंड से ही किया जा सकता है और इस संबंध में आदेश देने का अधिकार केवल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को है, न कि कलेक्टर को। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में स्पष्ट निर्णय दिया है कि नोटिफिकेशन के बिना बस स्टैंड का निर्धारण नहीं हो सकता।
इन तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित की गई है।