दो पहिया वाहन चोरी करने वाले आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास और जुर्माना
सागर, मध्य प्रदेश: दो पहिया वाहन चोरी के मामले में आरोपी नरेन्द्र उर्फ नंदू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के तहत 6 माह के सश्रम कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर (म.प्र) के श्रीमान रोहित शर्मा की अदालत में सुनाया गया। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज पटैल ने की।
घटना का विवरण
घटना 10 दिसंबर 2021 की है जब फरियादी मनोज ने थाना केंट में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया गया कि 9 दिसंबर 2021 की रात करीब 7 बजे वह अपने दोस्त के साथ खेल परिसर के पास लगे मेले में अपनी होंडा कंपनी की पुरानी शाइन मोटरसाइकिल (कीमत 10,000 रुपये) लेकर गया था। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को खेल परिसर के सामने एसबीआई बैंक के पास खड़ी कर लॉक कर दिया और मेले में चले गए। रात करीब 8 बजे जब वे वापस आए तो देखा कि मोटरसाइकिल वहां नहीं थी।
पुलिस की कार्रवाई
मनोज ने तुरंत अपने छोटे भाई विनय सोनकर को घटना की जानकारी दी और तीनों ने मिलकर मोटरसाइकिल की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अज्ञात चोर द्वारा मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई थी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। जांच के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के बयान लिए गए और घटना स्थल का नक्शा तैयार किया गया।
अदालत का फैसला
गहन जांच के बाद आरोपी नरेन्द्र उर्फ नंदू के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के तहत अपराध साबित हुआ। अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्यों और दस्तावेजों को प्रमाणित कर अदालत में प्रस्तुत किया। अभियोजन ने मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर (म.प्र) श्रीमान रोहित शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह के सश्रम कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।