पुलिस ने शराब पीने के लिए पैसे न देने पर मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया
दिनांक 07.07.2024 को, फरियादी राजेश (पिता गुलाब विश्वकर्मा, उम्र 35 साल, निवासी बालाजी मंदिर रोड, अंबेडकर वार्ड) ने मोतीनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि जब वे अपनी बेटी को साईन स्कूल से घर ले जा रहे थे, तभी बालाजी रोड पर कृष्णा लडिया और अनिल लडिया ने उन्हें रोक लिया और शराब पीने के लिए 200 रुपये की मांग की। जब राजेश ने पैसे देने से मना किया, तो कृष्णा ने पास में पड़ा डंडा उठाकर उनके सिर पर मार दिया, जिससे उन्हें चोटें आईं। अनिल ने राजेश के गालों पर थप्पड़ मारे। इसके बाद, नीलू अहिवार और वासू लडिया ने राजेश की पीठ पर घूसे मारे और भाग गए। जाते-जाते आरोपियों ने धमकी दी कि अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो जान से मार देंगे।
पुलिस की कार्रवाई:
मामले की गंभीरता को देखते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रभावी कार्रवाई की गई। बैज्ञानिक साक्ष्यों की मदद से आरोपी बासू (पिता चंदू अहिरवार, उम्र 20 साल), कृष्णा (पिता तुलसीराम लडिया, उम्र 33 साल), और नीलेश (पिता रमेश अहिरवार, उम्र 22 साल) को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान, उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त डंडा भी पेश किया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
अन्य आरोपी:
अनिल लडिया घटना के बाद से फरार हैं, और उनकी तलाश जारी है।
आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड:
1. **कृष्णा लडिया** (उम्र 33 साल): कुल 8 मामले दर्ज
- 2018: धारा 294, 323, 506, 304 भादवि
- 2021: धारा 379 भादवि
- 2023: धारा 354, 506, 34 भादवि, 7/8 पॉक्सो एक्ट, धारा 294, 323, 506, 34 भादवि
- 2024: धारा 294, 323, 327, 506 भादवि
2. बासु लडिया (उम्र 20 साल): कुल 1 मामला दर्ज
- 2022: धारा 294, 323, 327, 506, 34 भादवि
3. नीलेश लडिया (उम्र 33 साल): कुल 1 मामला दर्ज
- 2018: धारा 294, 323, 324, 506, 34 भादवि
सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी:
- निरीक्षक जसवंत सिंह राजपूत
- प्रआर 1170 देवेन्द्र कुमार
- प्रआर 33 प्रमोद बागरी
- प्रआर 406 अमर तिवारी
- प्रआर सौरभ रैकवार
- आर 1460 प्रेम कुमरे