गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के मामले में आरोपी पर एनएसए की कार्यवाही
सागर जिले के राहतगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में 26 जून, 2024 को एक चौंकाने वाली घटना घटी। राहतगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि लघेरा धाम स्थित जंगल में गाय के क्षत-विक्षिप्त अवशेष मिले हैं। यह खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अवशेषों को इकठ्ठा किया। धार्मिक भावनाओं को भड़काने, गौवंश प्रतिषेध अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया और विवेचना शुरू की गई।
आरोपियों की गिरफ्तारी
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, विशेष टीम का गठन किया गया। अनुभाग राहतगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्री योगेंद्र सिंह के दिशा-निर्देश में, थाना प्रभारी राहतगढ़ उनि. रामू प्रजापति और उनकी टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी अफजल कुरैशी, निशार कुरैशी, शेरू कुरैशी, और छोटे कुरैशी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, और उन्हें जेल में निरूद्ध कर दिया गया।
साम्प्रदायिक तनाव और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई
आरोपियों ने इस घटना के जरिए साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। उनके इस कृत्य से शहर और क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, समाज में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत प्रकरण तैयार किया गया और जिला दंडाधिकारी महोदय श्री दीपक आर्य के समक्ष पेश किया गया।
निशार कुरैशी पर विशेष कार्रवाई
जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने आरोपी निशार कुरैशी को जेल निरूद्ध करने का आदेश पारित किया। इस आदेश के परिपालन में, निशार कुरैशी को जेल दाखिल कर दिया गया है।
इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों।