पुरानी कार बेचने पर हुआ मुनाफा तो देना होगा 18%gst जानें पूरी जानकारी सरल भाषा में
यूज्ड कार पर 18% GST का मुद्दा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले पर सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर तमाम बातें चल रही हैं। PIB ने इस मामले पर स्थिति स्पष्ट की है। आइए सरल शब्दों में समझते हैं कि यह GST किन पर लागू होगा और आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
सरकार का फैसला क्या है?
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि यूज्ड और पुरानी कारों पर GST की दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। यह नियम निम्नलिखित कारों पर लागू होता है:
1200 सीसी या अधिक क्षमता वाली पेट्रोल कारें।
4000 मिमी से अधिक लंबाई वाली कारें।
1500 सीसी या अधिक क्षमता वाले डीजल वाहन।
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और अन्य वाहन।
हालांकि, यह नियम केवल जीएसटी रजिस्टर्ड यूज्ड कार डीलर्स पर लागू होगा। इसका मतलब है कि यदि कोई आम आदमी अपनी पुरानी कार बेचता है, तो उसे इस जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा।
घाटे में कार बेचने पर क्या होगा?
अगर कोई GST रजिस्टर्ड डीलर अपनी यूज्ड कार को घाटे में बेचता है, तो उसे GST का भुगतान नहीं करना होगा। केवल लाभ (मार्जिन) पर ही GST देना होगा।
उदाहरण:
1. यदि डीलर ने 5 लाख रुपये में कार खरीदी और 6 लाख रुपये में बेची, तो उसे 1 लाख रुपये (लाभ) पर 18% GST देना होगा।
2. यदि डीलर ने 5 लाख रुपये में कार खरीदी और 4.5 लाख रुपये में बेची, तो कोई GST नहीं लगेगा।
किन पर लागू होगा यह GST?
यह GST केवल उनपर लागू होगा जो यूज्ड कारों की खरीद-फरोख्त का व्यवसाय करते हैं और GST रजिस्टर्ड हैं। उदाहरण के लिए:
स्पिनी (Spinny)
कारदेखो (CarDekho)
कार24 (Cars24)
ओएलएक्स (OLX)
आम आदमी पर प्रभाव
यदि कोई आम नागरिक अपनी पुरानी कार बेचता है, तो उस पर GST लागू नहीं होगा। यह नियम केवल व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए यूज्ड कार खरीदने और बेचने वालों पर लागू होता है।
सरकार के इस फैसले का सीधा असर केवल GST रजिस्टर्ड डीलर्स पर पड़ेगा। आम आदमी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपनी निजी कार बेचते हैं, तो आपको किसी प्रकार का GST नहीं चुकाना पड़ेगा।