हत्या के प्रयास में आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड
सागर: हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी अभिषेक कोरी को भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान प्रशांत सक्सेना (जिला-सागर) की अदालत ने सुनाया। इस मामले में प्रभारी लोक अभियोजक दीपक भंडारी ने पैरवी की।
क्या था मामला?
घटना 4-5 मई 2022 की रात की है। फरियादी धर्मेंद्र गुप्ता अपने भाई विकास गुप्ता को रात 12:15 बजे गंभीर हालत में सागर श्री मकरोनिया अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने बताया कि विकास के पेट में धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाई गई थी। इस पर थाना मकरोनिया को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।
शादी समारोह में हुआ विवाद, आरोपी ने पेट में मारा छुरा
पीड़ित विकास गुप्ता ने बताया कि वह 4 मई की रात एक शादी समारोह में गया था, जहां अभिषेक कोरी भी मौजूद था। दोनों के बीच पुरानी रंजिश थी। जैसे ही अभिषेक ने विकास को देखा, वह गाली-गलौज करने लगा और छुरा निकालकर विकास के पेट में घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल विकास जमीन पर गिर पड़ा और आसपास मौजूद लोग उसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे।
पुलिस ने की जांच, कोर्ट ने सुनाई सजा
घटना की सूचना पर थाना मकरोनिया पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान गवाहों के बयान लिए गए और पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई।
कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया
मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए अभिषेक कोरी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 5 साल के सश्रम कारावास और ₹1,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
कानूनी कार्रवाई से अपराधियों में बढ़ेगा डर
इस फैसले से स्पष्ट है कि कानून अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। इस सजा से समाज में एक मजबूत संदेश जाएगा कि अपराध करने वालों को उनके किए की सख्त सजा मिलेगी।