परिवहन विभाग द्वारा गैस किट से संचालित मारूति वैन पर थाना केन्ट में दर्ज करवाई एफआईआर
सागर। स्कूल में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्रायें जो स्कूली वाहनों से स्कूल आते-जाते है, उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये शहरी क्षेत्र में स्कूल बसों की जांच 18 जून को समय दोपहर 2.05 पर शहरी क्षेत्र में स्कूली वाहनों की चैकिंग की जा रही थी। मारूति वेन क्र. एमपी 04 बीसी 0987 जो कि बच्चों को लाने-ले जाने का कार्य कर रही थी, उसे परेट मंदिर के सामने केन्ट में रोककर चैक किया गया। उक्त वाहन को वाहन चालक अखिलेश पटेल चला रहे थे। जब उनसे वाहन के कागजात मांगे गये तो उन्होंने कोई भी दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किये। वाहन के पीछे के भाग की डिक्की के गेट को खोलकर देखा तो वाहन में एलपीजी गैस किट लगी हुई थी, जिसके ऊपर बच्चों को बैठाने के लिये सीट लगाई गई थी। वाहन को एलपीजी गैस से चलाया जा रहा था। मप्र राजपत्र क्र. 388,18 सितम्बर 2019 के बिन्दु क्र. 3(19) में उल्लेखित है शैक्षणिक वाहनों का एलपीजी ईधन द्वारा संचालन प्रतिबंधित रहेगा। उक्त वाहन द्वारा उपरोक्त राजपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा था। उक्त वाहन इस कार्यालय में प्रायवेट श्रेणी में पंजीकृत होकर अनाधिकृत तरीके से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने का कार्य कर रही थी। जो कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा.39 का उल्लंघन है। क्योंकि जो वाहन जिस कार्य के लिये पंजीकृत होता है, उस वाहन का उपयोग उसी कार्य के लिये किया जा सकता है। इस कारण मारूति वेन एमपी 04 बीसी 0987 को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 207 के तहत जप्तकर कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया। वाहन स्वामी द्वारा किये गये उक्त कृत्य के विरूद्ध थाना केन्ट में 1 जुलाई को एफआईआर दर्ज करवाई गई है।