कार्यों का समय सीमा में निराकरण न करने पर पंचायत सचिव पर जुर्माना
सागर। कलेक्टर दीपक आर्य के आदेशानुसार, अपने कार्यों में लापरवाही और प्रकरणों का समय सीमा के भीतर निपटान न करने पर जनपद केसली के ग्राम पंचायत भुसौरा के सचिव नरेन्द्र पाल पर 3750 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी ने आर्थिक सांख्यिकी विभाग के प्रकरण को समय पर निराकरण न करने और पूर्व निर्देशों का पालन न करने पर यह कार्रवाई की। पंचायत सचिव नरेन्द्र पाल को पहले भी निर्देशित किया गया था, लेकिन उन्होंने न तो समय सीमा में निराकरण किया और न ही कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पंचायत सचिव नरेन्द्र पाल के खिलाफ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 7 (क) के उल्लंघन के तहत अर्थदंड की कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा। सचिव द्वारा आवेदन के निराकरण में 15 दिन की देरी करने पर 3750 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसे तीन दिन के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है।