किराना दुकान की आड़ में अवैध डीएपी खाद एवं डीजल का भंडारण पकड़ा गया, 35 बोरी डीएपी एवं 450 लीटर डीजल जब्त
तेंदूखेड़ा। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देशानुसार जिले में खाद की कालाबाजारी एवं अवैध ईंधन भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत तेंदूखेड़ा तहसीलदार विवेक व्यास के नेतृत्व में ग्राम सर्रा में बड़ी कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग की टीम ने सर्रा निवासी राकेश जैन पिता लक्ष्मी चंद जैन की किराना एवं गल्ला दुकान पर औचक निरीक्षण एवं तलाशी अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान दुकान एवं उससे संबंधित गोदाम की तलाशी लेने पर किसानों के लिए आवश्यक डीएपी खाद का अवैध भंडारण तथा बिना वैध अनुमति के लगभग 450 लीटर डीजल संग्रहित पाया गया। कार्रवाई के दौरान कुल 35 बोरी डीएपी खाद एवं 450 लीटर डीजल जब्त किया गया। प्रारंभिक जांच में संबंधित व्यक्ति खाद भंडारण एवं डीजल संग्रहण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज एवं वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद तहसीलदार ने मौके पर ही जब्त सामग्री को विधिवत संबंधित दुकान को भी सील कर दिया । मामले में प्रतिवेदन तैयार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई हेतु कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एसएडीओ एवं खाद्य विभाग के खाद्य निरीक्षक को प्रेषित किया जा रहा है। संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में खाद के स्रोत, उसके वितरण की प्रक्रिया तथा संभावित कालाबाजारी के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि किसानों के लिए निर्धारित खाद का अवैध रूप से भंडारण कर अधिक कीमत पर बिक्री किए जाने की तैयारी तो नहीं की जा रही थी। तहसीलदार विवेक व्यास ने नागरिकों एवं किसानों से अपील की है कि यदि कहीं भी खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा अवैध रूप से डीजल या अन्य ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण किए जाने की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें। जिला प्रशासन किसानों को समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। भविष्य में भी ऐसे विशेष अभियान निरंतर जारी रहेंगे।कार्रवाई के दौरान पटवारी फिल्मेन्द हजारी सहित राजस्व विभाग का अमला उपस्थित रहा। इनका कहना-- तहसीलदार विवेक व्यास ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी अथवा बिना अनुमति ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।